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केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों में संशोधन – बर्खास्त पीएसयू कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सेवानिवृत्ति लाभ

नई दिल्ली, 28 मई ।भारत सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किया है, जिससे पेंशन व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रावधानों में अहम बदलाव किए गए हैं। यह संशोधन 22 मई 2025 को अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के अंतर्गत लागू किया गया है।

संशोधित नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में सेवा के दौरान कदाचार या अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त या सेवा से हटाया जाता है, तो अब वह कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों से वंचित रहेगा। इस निर्णय की समीक्षा और अनुमोदन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

इससे पहले तक ऐसे मामलों में कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ देने से वंचित नहीं किया जाता था। यह नया नियम अब सेवा अनुशासन को सुदृढ़ बनाने और सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

नए नियमों का दायरा और अपवाद

यह संशोधन 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले नियुक्त केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत आते हैं।

हालांकि, निम्नलिखित वर्ग के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा:

भारतीय रेलवे के कर्मचारी

आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)

भारतीय पुलिस सेवा (IPS)

भारतीय वन सेवा (IFoS)

इस संशोधन का उद्देश्य सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं में कार्यदक्षता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है, ताकि जनसेवा में निष्ठा को प्राथमिक

ता दी जा सके।

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