दिल्ली सरकार ने अस्पतालों की जेम पोर्टल से प्रत्यक्ष खरीद पर लगाई रोक, अब सीपीए करेगा सभी चिकित्सा खरीद की निगरानी
Amar sandesh नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक अब दिल्ली का कोई भी अस्पताल और संस्थान सीधे चिकित्सीय उपकरण, मशीन, दवा खरीद के लिए निविदा जारी नहीं कर सकेगा। इसी के साथ ही गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के जरिए खरीद पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ अस्पताल और संस्थान प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से जेम पोर्टल पर कार्ट सुविधा का उपयोग करके चिकित्सा उपकरण, मशीन सहित दूसरे संसाधनों की सीधे खरीद कर रहे है। इस प्रथा के कारण कीमतें बढ़ गईं। मू्ल्यों में विसंगति देखने को मिल रही है। सभी खरीद केवल ई-खरीद प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए। अस्पतालों की ओर से जेम पोर्टल पर प्रत्यक्ष खरीद या कार्ट आधारित खरीद सख्त वर्जित है। सभी मांगों और निविदा की प्रक्रिया को केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) द्वारा देखा जाएगा। किसी भी अस्पताल या संस्था को सीधे तौर पर खरीदारी करने या निविदा जारी करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ असाधारण या आपातकालीन स्थितियों में जेम पोर्टल से खरीद कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए संबंधित संस्था को सीपीए के समक्ष मांग प्रस्तुत करनी होगी। सीपीए अस्पताल की ओर से खरीद की तात्कालिकता का आकलन करेगा और समन्वय करेगा।