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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित की एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

Amar sandesh नई दिल्ली,। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2025 को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को अधिसूचित किया है। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक समेकित और सरल पेंशन ढांचा प्रदान करती है।

केंद्र सरकार के वे कर्मचारी, जो किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा में हैं और सीधे योजना में आवेदन नहीं कर सकते, वे विधिवत भरा हुआ फॉर्म ए2 अपने मूल संगठन के नोडल कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके बाद नोडल कार्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (CRA) प्रणाली के माध्यम से योजना में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करेगा।

यह योजना 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों पर लागू होगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत वर्तमान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलेगा।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 19 मार्च, 2025 को एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन (PFRDA) विनियम, 2025 अधिसूचित किया है, जिससे योजना का सुचारू और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पात्र कर्मचारी और पूर्व सेवानिवृत्त लोग 30 सितंबर, 2025 तक एकीकृत पेंशन योजना चुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस कदम के माध्यम से पेंशन प्रणाली को अधिक केंद्रीकृत, पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।

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