बकरीद पर दिल्ली सरकार सख्त: गाय, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक
Amar sandesh दिल्ली।बकरीद के मौके पर धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ कानून व्यवस्था और पशु कल्याण को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में अवैध कुर्बानी पर पूरी तरह सख्ती बरतने का फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, केवल अधिकृत स्थलों पर ही कुर्बानी देने की अनुमति होगी और सार्वजनिक स्थलों या सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कोई भी गतिविधि करने पर रोक लगाई गई है।
दिल्ली सरकार ने बकरीद के मौके पर राजधानी में अवैध पशु कुर्बानी पर सख्त रुख अपनाया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से जारी इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है और इसके उल्लंघन पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एडवाइजरी में कहा है कि कुर्बानी केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही दी जा सकेगी। सार्वजनिक स्थलों, सड़कों या गलियों में बलि देना पूरी तरह वर्जित रहेगा। साथ ही, बलि की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिससे धार्मिक भावना आहत होने या सामाजिक तनाव की स्थिति से बचा जा सके।
विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “दिल्ली सरकार पशु कल्याण और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ कानून का पालन भी जरूरी है। किसी भी अवैध कुर्बानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारियों को इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एडवाइजरी में पशु क्रूरता अधिनियम, 1960, पशु परिवहन नियम, 1978, स्लॉटर हाउस नियम, 2001 और खाद्य सुरक्षा कानूनों का हवाला देते हुए बताया गया है कि ऊंट खाद्य पशु नहीं माना गया है और उसकी बलि गैरकानूनी है। इसी तरह, गर्भवती जानवरों, नवजात बच्चों के साथ पशु या बिना पशु-चिकित्सकीय प्रमाणन वाले जानवरों की हत्या पर भी रोक है।
गाय की कुर्बानी पर भी दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत पूरी तरह प्रतिबंध है। इस एडवाइजरी की कॉपी जिलाधिकारियों, डीसीपी, एमसीडी आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है, जिन्हें बकरीद के दौरान इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित प्रशासन को दें और त्योहार को शांतिपूर्ण व कानूनी रूप से मनाएं।