Amar sandesh नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि देशभर में अब आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जाएगा और इसके बाद उन्हें उनके मूल इलाके में ही छोड़ा जाएगा।
रेबीज़ से पीड़ित और आक्रामक कुत्तों को छोड़े जाने की अनुमति नहीं होगी।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक रहेगी। नगर निगम और स्थानीय निकायों को विशेष फीडिंग स्थल बनाने होंगे, जहां निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच—जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया—ने सुनाया। साथ ही, कुत्तों से संबंधित लंबित सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया गया है।
इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए एमसीडी और एनडीएमसी को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अब नया आदेश पूरे देश में लागू होगा।