दक्षिण दिल्ली में 7.85 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी का भंडाफोड़ – चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार
Amar sandesh दिल्ली।केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST), दक्षिण दिल्ली कमिश्नरेट द्वारा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए लगभग 7.85 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दावे का भंडाफोड़ किया गया है। यह धोखाधड़ी दक्षिण दिल्ली स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की गई, जो 80 से अधिक फर्जी GST पंजीकरणों (GSTIN) के माध्यम से की जा रही थी।
जांच के दौरान यह पाया गया कि इन GSTINs का उपयोग पालम और द्वारका क्षेत्र में किया गया, जो आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जुड़े थे। इनमें से 31 GSTIN एक ऐसे सर्कुलर ट्रेडिंग नेटवर्क से जुड़े पाए गए जिनके माध्यम से बिना किसी वास्तविक आपूर्ति के कागजी लेन-देन किए जा रहे थे।
12 परिसरों में तलाशी की गई, जिनमें कई फर्में अस्तित्वहीन पाई गईं। जांच में उपयोग किए गए कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं और कई व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए। कई करदाताओं ने यह स्वीकार किया कि वे पूरी तरह से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए आरोपी पर निर्भर थे और उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी उसी के पास थे।
आरोपी द्वारा किए गए कार्य CGST अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(बी), 132(1)(सी) एवं 132(1)(आई) के अंतर्गत आते हैं, जो धारा 132(5) के अनुसार संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं। आरोपी को CGST अधिनियम की धारा 69(1) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तथा उसे 7 मई 2025 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उसे 21 मई 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
यह कार्रवाई प्रतिरूपण, क्रेडेंशियल दुरुपयोग और मिलीभगत से की गई सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से जीएसटी ढांचे के दुरुपयोग को उजागर करती है। इस मामले में फर्जी ITC के सभी लाभार्थियों की पहचान एवं पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने हेतु जांच जारी है।
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