पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत की वृद्धि
Amar sandesh नई दिल्ली।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में सौ प्रतिशत वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय सरकार की पूर्व सैनिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नई व्यवस्था के तहत पेनुरी ग्रांट को प्रति लाभार्थी चार हजार रुपये से बढ़ाकर आठ हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु के उन गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को दी जाएगी जिनकी कोई नियमित आय नहीं है। इस कदम से उन्हें आजीवन आर्थिक सुरक्षा और स्थायी सहयोग सुनिश्चित होगा।
वीर नारियों के दो आश्रित बच्चों के लिए शिक्षा अनुदान भी बढ़ाया गया है। अब कक्षा एक से स्नातक स्तर तक या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रत्येक बच्चे को दो हजार रुपये प्रति माह की दर से अनुदान दिया जाएगा। यह वृद्धि वीर परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी।
पूर्व सैनिकों की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह और वीर नारियों के पुनर्विवाह के लिए दिए जाने वाले विवाह अनुदान को पचास हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। यह संशोधित दरें एक नवंबर 2025 से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगी।
इन संशोधनों से सरकार पर लगभग दो सौ सत्तावन करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा, जिसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से वहन किया जाएगा। इन योजनाओं का वित्तपोषण रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है, जो पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित है।
यह निर्णय गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और निम्न आय वर्ग के आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा तथा देश के वीर सैनिकों के त्याग और सेवा के प्रति सरकार की सम्मान भावना को और सुदृढ़ करेगा।