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1 जुलाई से दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेंगे 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन – ईंधन भरवाने पर भी लगेगा प्रतिबंध”

Amar sandesh नई दिल्ली, 28 जून।दिल्ली में प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई 2025 से राजधानी में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस आदेश के तहत ऐसे वाहन न केवल दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे, बल्कि दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप से उन्हें ईंधन भी नहीं मिलेगा।

यह आदेश केवल दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से आने वाले पुराने वाहनों पर भी समान रूप से लागू होगा। नियम का उल्लंघन करने पर, ऐसे वाहनों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

 1 जुलाई 2025 से सख्ती से लागू

 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन पूरी तरह प्रतिबंधितइन वाहनों को दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा। नियम अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी लागू नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त किए जा सकते हैंआदेश CAQM और दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के तहत जारी किया गया

इस निर्णय का उद्देश्य क्या है?

दिल्ली-एनसीआर की गंभीर वायु प्रदूषण समस्या को नियंत्रित करने के लिए यह एक कठोर लेकिन आवश्यक कदम बताया जा रहा है। हर साल सर्दियों में राजधानी की हवा जहरीली हो जाती है, जिसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं बड़ी भूमिका निभाता है। CAQM और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, यह नियम पहले ही 2015 और 2018 में तय किया जा चुका था, लेकिन अब इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

क्या आपके वाहन पर यह नियम लागू होता है?

यदि आपके पास 2015 या उससे पहले का डीजल वाहन है, तो वह अब दिल्ली में मान्य नहीं रहेगा

यदि आपके पास 2010 या उससे पहले का पेट्रोल वाहन है, तो वह भी रद्द माना जाएगा।

क्या विकल्प हैं वाहन मालिकों के पास?

आप अपने पुराने वाहन को स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत नष्ट करा सकते हैं या फिर उसे दूसरे राज्य में स्थानांतरित करवा सकते हैं (यदि वहां की स्थानीय नीति अनुमति देती हो)परिवहन विभाग ने स्क्रैपिंग के लिए पंजीकृत सेंटरों की सूची जारी कर दी है

यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वाहन इस सूची में आता है या नहीं, तो आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर Vahan Portal या Parivahan.gov.in के माध्यम से अपने वाहन की उम्र और वैधता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आपको इस खबर के संदर्भ में और तथ्य या नियमों की कॉपी चाहिए, तो मैं उपलब्ध सरकारी आदेशों, नीति दस्तावेजों या वेबसाइटों से आपको विस्तार में जानकारी भेज सकता हूं। कृपया बताएं।

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